कर्नाटक हाईकोर्ट के जज मोहम्मद गुस्ताख खान का फैंसला? #कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने #हिजाब पर फैसला सुना दिया है जिसमें कहा गया कि मुस्लिम बच्चियां स्कूल में केवल स्कूल #ड्रेस में ही आ सकती हैं, उनको हिज़ाब, बुर्खे की इजाज़त नहीं होगी, अगर वो अपने #धर्म के अनुसार चाहे तो केवल सर को ढ़क सकती हैं लेकिन #हिजाब की इजात नहीं दी जा सकती यदि कोई लड़की ऐसा नही करती है तो स्कूल को बिना कारण बताए उसका #नामकाट कर घर भेजने का अधिकार होगा जिसके लिए आगे किसी भी #कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है?