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Fact Check
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दावा किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 330 और 342 के अनुसार, भारत के SC/ST/OBC हिंदू नहीं हैं बल्कि ये भारत के मूल निवासी हैं।
वायरल दावे की सत्यता जानने के लिए हमने ‘भारतीय संविधान’ कीवर्ड को गूगल पर सर्च किया। हमें भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘The Constitution of India’ की पीडीएफ फाइल प्राप्त हुई।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि SC/ST/OBC हिंदू नहीं है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों के लिए सीट आरक्षण के बारे में बताया गया है।
पड़ताल के दौरान हमने पाया कि अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति से संबंधित विशेष प्रावधान के संबंध में है। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि भारत के SC/ST/OBC हिंदू नहीं हैं। साल 2020 में भी हमारी टीम द्वारा इस दावे का फैक्ट चेक किया गया था।
हमने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार अनुराग ओझा से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया, “वायरल दावे में तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अनुच्छेद 330 और 342 के अनुसार, भारत के SC/ST/OBC हिंदू नहीं है।”
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